बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के द्वारा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य सञ्चालन नियमावली के नियम 59 के तहत वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 के लिए यह गठन किया गया है। जिसमे समिति मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विचार-विमर्श कर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन दे सकेगी :-
1. यह समिति राज्य के विभिन्न काराओं के लिए बजट आवंटन एवं उसके व्यय की सम्परीक्षा करेगी
2. कैदियों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं तथा उनकी आजीविका एवं वहाँ आपूर्ति किए जाने वाली क्रय सामग्री की समीक्षा कर सकेगी
3. राज्य के काराओं के कैदियों की मनः स्थिति एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक सोच को जागृत करने के लिए किये जाने वाले उपायों की समीक्षा कर सकेंगी और सुझाव दे सकेगी;
4. कारा में कैदियों की क्षमता, कारा के रख-रखाव एवं कैदियों की सुरक्षा का सम्परीक्षण कर सकेंगी ;
5. कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था का सम्परीक्षण कर सकेगी
6. कैदियों के न्यूनतम मानवाधिकार की गारंटी कैसे मिले, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न हो, इसे सुनिश्चित करने का उपाय सुझा सकेगी;
7. महिला कैदियों एवं बाल कैदियों के अधिकार एवं उनके शिकायतों का सम्परीक्षण कर सकेगी
8. राज्य की काराओं एवं बंदियों के लिए चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेगी
9. राज्य की काराओं में बंदियों से मुलाकातियों की व्यवस्था के संस्थागत स्वरूप की जाँच कर सकेगी एवं उसके सुधार हेतु अपनी अनुशंसा दे सकेगी,
10. समिति अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकेंगे